अपराध

नाबालिग का जबरन बाल विवाह, मुकदमा

भागकर पहुंची किशोरी, पीड़िता के बयान दर्ज
(रक्षिता नागर)

रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप निवासी परिजनों ने किशोरी का मथुरा ले जाकर बाल विवाह करवा दिया।  शिकायत पर पुलिस ने मां, पिता समेत छह लोगों पर बाल विवाह अधिनियम और एक के खिलाफ पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।
थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप सुंदरम शर्मा ने बताया कि एक डाक के माध्यम से शिकायत पत्र मिला था। जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि वह नाबालिक है। 24 दिसंबर को उसके पिता, मां, नानी, भाई उसे मथुरा ले गए और जबरन कुम्हा मथुरा निवासी धर्मवीर के साथ विवाह कराने का प्रयास किया। 25 दिसंबर को
स्वजनों ने जबरन विवाह कराया। विरोध किया तो उसकी पिटाई की। 25 दिसंबर को स्वजनों ने जबरन उसका विवाह धर्मवीर से करा दिया था। धर्मवीर ने उससे दुष्कर्म भी किया। जिसके दो दिन बाद भी मथुरा से भागकर रुद्रपुर आ गई।
शिकायत पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने जांच करते हुए पीड़िता के बयान दर्ज किए। बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां, पिता, नानी और भाई के विरुद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि धर्मवीर के विरुद्ध पाक्सो और बाल विवाह.अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप सुंदरम शर्मा ने बताया कि मामले की जांच एसआइ नेहा ध्यानी को सौंपी है।

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