नैनीताल। जनपद में 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली (छलड़ी) का त्योहार मनाए जाने के कारण जिलाधिकारी ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, संस्थानों में लागू होगा, हालांकि बैंक, कोषागार और उपकोषागार इससे मुक्त रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान ने बताया कि ऐसे विद्यालयों और संस्थानों में अवकाश लागू नहीं होगा जहां इस दिन सीबीएसई, किसी भी विभाग या आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके आवागमन में आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के तहत, जनपद के सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को होली का पर्व उल्लासपूर्वक मनाने का अवसर मिलेगा। वहीं, परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं, जिससे उनकी परीक्षाओं में किसी तरह की बाधा न आए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश स्थानीय स्तर पर लागू होगा और आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को इससे अलग रखा गया है। परीक्षाओं वाले संस्थानों में शिक्षण कार्य सामान्य रूप से जारी रहेगा।
यह निर्णय त्योहार और परीक्षाओं दोनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए लिया गया है, जिससे नागरिकों को अवकाश का लाभ भी मिले और परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो।
