सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोके, बोले ऐसे हटाया नहीं जा सकता
हल्द्वानी। आखिरकार बनभूलपुरा गफूर बस्ती की सामूहिक दुवाएं काम आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कहा है कि सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। हटाये जाने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था जैसे सवालों पर जवाब मांगा है। कोर्ट के फैसले से लोगों में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी तक राज्य सरकार और रेलवे से जवाब माँगा है।
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सुन ली सामूहिक दुवाएं
अतिक्रमण की कार्यवाई पर लगाई रोक…
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