Connect with us

नई दिल्ली

बनभूलपुरा मामला: सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार, रेलवे को नोटिस

Published

on

खबर शेयर करें 👉

रातों रात 50 हजार की आबादी को उजाड़ा नहीं जा सकता
हल्द्वानी। हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी।

दिल्ली पैरवी के लिए गए कांग्रेसी नेताओं ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया है। इसे जनता की जीत बताया है।

यह भी पढ़ें 👉  कच्ची शराब का होम डिलीवरी बॉय पकड़ा।

दिल्ली- रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई।

उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  फरार अपराधी दीपक सिसोदिया गिरफ्तार, उत्तराखंड एसटीएफ ने खटीमा से गिरफ्तार किया

हाईकोर्ट ने दिया था अतिक्रमण हटाने का आदेश
रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

Select Language

Advertisement