अल्मोड़ा: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम ने इत्मीनान स्टेट चलनीछीना के मैनेजर द्वारा हिसार, हरियाणा के पर्यटक महेश चंद्र वर्मा के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे में उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वर्मा पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
मामले का विवरण:
* महेश चंद्र वर्मा ने अपने परिवार के साथ बिनसर घूमने के लिए इत्मीनान लॉज में कमरे बुक किए थे।
* वेबसाइट पर लॉज की गलत जानकारी दी गई थी, जिससे उन्हें परेशानी हुई।
* लॉज के मैनेजर ने वर्मा पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
* न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए, लेकिन वे आरोपों को साबित नहीं कर सके।
* बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वर्मा को गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया और उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया।
न्यायालय का फैसला:
* न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष वर्मा के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
* न्यायालय ने यह भी पाया कि वेबसाइट पर लॉज की गलत जानकारी दी गई थी।
* न्यायालय ने वर्मा को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
पर्यटक की प्रतिक्रिया:
* दोषमुक्त होने पर वर्मा ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है।
* उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली और उत्तराखंड में बैठे लोगों ने गुमराह किया।
* उन्होंने सरकार, पुलिस और पर्यटन विभाग से इस मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया।
