हल्द्वानी
आयकर रिटर्न में देरी से टैक्स अधिवक्ताओं में रोष, रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
रामनगर। आयकर वर्ष 2025-26 का रिटर्न अब तक जारी न होने से रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। बार के अधिवक्ताओं ने आयकर कार्यालय रामनगर 2(5) के माध्यम से वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि हर वर्ष 1 अप्रैल से नया रिटर्न उपलब्ध हो जाना चाहिए, परंतु इस बार 45 दिन बीतने के बाद भी रिटर्न जारी नहीं हुआ है। इससे करदाताओं के बैंक, वीजा और अन्य आवश्यक कार्य रुके हुए हैं। टैक्स बार ने इसे सरकार की घोर लापरवाही बताया है।

बार ने यह भी कहा कि सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक रिटर्न भरने के लिए 4 माह दिए हैं, लेकिन जब दो माह तक रिटर्न ही उपलब्ध नहीं है, तो करदाताओं को वास्तविक रूप से केवल दो माह का समय ही मिल रहा है। इससे लेट फीस के नाम पर सरकार अघोषित रूप से अवैध वसूली कर रही है। टैक्स बार ने मांग की है कि रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितम्बर की जाए और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो।
इसी दौरान रामनगर टैक्स बार की वार्षिक बैठक एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई, जिसमें बार के संविधान संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब कार्यकारिणी सदस्यों की बैठकों में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, अन्यथा सदस्य अगले चुनाव के लिए अयोग्य माने जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता पूरन चन्द्र पाण्डे ने की तथा संचालन उपसचिव मनु अग्रवाल ने किया। बैठक में प्रबल बंसल, मोहम्मद फिरोज, गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट, विशाल रस्तोगी, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल समेत कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
