हल्द्वानी
बनभूलपुरा अतिक्रमण: 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नैनीताल पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर को SC का अहम फैसला। DM और SSP ने बुलाई आपात बैठक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पढ़ें पूरी तैयारी।
नैनीताल। जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला फिर सुर्खियों में है। इस संवेदनशील विषय पर 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला आने वाला है। इस महत्वपूर्ण सुनवाई और संभावित निर्णय के मद्देनज़र नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कमर कस ली है।
फैसले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल मंजूनाथ टी सी और डीएम नैनीताल ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों को कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीएम ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन के सभागार में एक समन्वयी गोष्ठी भी हुई, जिसमें रेलवे अधिकारियों सहित सभी विभागों ने अपनी तैयारियों पर चर्चा की।
जिला प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र के संभ्रांत और ज़िम्मेदार लोगों के साथ बैठक कर उनसे शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। एसएसपी नैनीताल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फैसले के बाद किसी भी तरह की अफवाह फैलाने, विवाद उत्पन्न करने या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी ने साफ कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत शांति भंग करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, या अवैध आयुध इकट्ठा करने वाले तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने सघन चेकिंग, सत्यापन अभियान और गश्त को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया सेल को भी प्रभावी रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका-टिप्पणी कर माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नैनीताल पुलिस ने आश्वस्त किया है कि उनके पास किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में बल और उपकरण मौजूद हैं, और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
