नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट परिसर के 500 मीटर दायरे में आज निषेधाज्ञा लागू, जुलूस-सभा व हथियारों पर पूर्ण पाबंदी
नैनीताल। जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव से जुड़ी याचिका की सुनवाई के मद्देनज़र उच्च न्यायालय परिसर के आसपास शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर हाईकोर्ट परिसर से 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना, जुलूस, नारेबाज़ी, प्रदर्शन व किसी भी प्रकार की सभा पर रोक रहेगी। लाठी, डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक या किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर इस क्षेत्र में प्रवेश करना सख्त मना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
साथ ही अफवाह फैलाने, पर्चे, बैनर, पोस्टर, झंडे या अन्य प्रचार सामग्री वितरित करने पर रोक रहेगी ताकि न्यायालय की गरिमा प्रभावित न हो। चिन्हित पार्किंग स्थलों को छोड़कर अन्यत्र वाहन खड़े करना, मार्ग अवरुद्ध करना अथवा जाम लगाना प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार के उत्तेजक भाषण, घोषणाएं या लोक शांति को भंग करने वाली गतिविधियां भी निषिद्ध रहेंगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। पुलिस व सुरक्षा बल इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहेंगे।
