पॉक्सो कोर्ट ने दिया आदेश, पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर सरकारी कोष से दिलाएं
देहरादून। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने सजा के आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने का आदेश दिया है। कहा कि प्राधिकरण पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर सरकारी कोष से दिलाए।
पीड़िता के पिता ने नौ दिसंबर दिसंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में तहरीर दी। बताया कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री बीते नौ दिसंबर को बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान 15 दिसंबर 2020 को शाम सवा छह बजे भीमकुंड तिराह हस्तिनापुर, जिला मेरठ से बरामद किया गया।
इस दौरान वह शरण पाल पुत्र वीर सिंह निवासी भीमकुंड के साथ मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को भगा ले जाने से पहले आरोपी पीड़िता के घर के पास ही रहता था। पुलिस ने 16 दिसंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और शादी का झांसा देकर भगा ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच के बात नीयत समय में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने शरणपाल को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म की धाराओं में बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर अलग अलग धाराओं में कुल बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
देहरादून में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
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