उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर की सुनवाई
(कमल जगाती)
नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता के अधिवक्ताओं को 10 अगस्त तक पुलकित आर्या की जमानत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दर्ज करने को कहा है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने समय की कमी के कारण केश का नम्बर नही आ सका था।
कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष समेत अन्य अधिवक्ताओं ने शाम के समय न्यायालय के उठते समय, पीड़िता की ओर से आर्या की जमानत प्राथर्नापत्र पर आपत्ति पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा। लेकिन न्यायालय ने उन्हें दस अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने को कहा। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का कहना है कि न्याय की इस लड़ाई में कॉग्रेश विधि प्रकोष्ट अंकिता के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है(कमलेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता, जिलाध्यक्ष, कॉग्रेश विधि प्रकोष्ठ नैनीताल) मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट में नौकरी करती थी। उसकी हत्या आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर कर दिया थी, जिसकी वजह से अंकिता की डूबकर मौत हो गई थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तभी से अभियुक्त जेल में बंद है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर 10 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने के निर्देश
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