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उधमसिंह नगर

काशीपुर: नाबालिग से शादी कराने पर हड़कंप! दूल्हा, पंडित और 10 लोगों पर FIR, 9 हिरासत में

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उत्तराखंड के काशीपुर में बाल विवाह अधिनियम के तहत बड़ा एक्शन हुआ है। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में नाबालिग से शादी करने पर दूल्हा, पंडित समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज। जानिए क्या है पूरा मामला।

काशीपुर: उत्तराखंड के काशीपुर में बाल विवाह अधिनियम (Child Marriage Act) के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन हुआ है। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के मामले में दूल्हा, पंडित और दोनों परिवारों के 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 9 लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें कानूनी नोटिस देने के बाद छोड़ दिया गया। यह मामला सोमवार देर शाम सामने आया, जब पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली।
सोमवार की शाम ‘डायल 112’ पर एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचित किया कि कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, तब तक विवाह समारोह संपन्न हो चुका था। पुलिस ने तुरंत दुल्हन की मां से पूछताछ की, जिन्होंने खुद अपनी बेटी की उम्र 16 वर्ष बताई। आवश्यक अभिलेखों की जांच में भी दुल्हन के नाबालिग होने की पुष्टि हुई।
पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। दुल्हन की माता समेत चार लोगों और वर पक्ष से दूल्हा, उसके चाचा, बड़ा भाई (निवासी थाना अजीमनगर जिला रामपुर), दूल्हे के बहनोई, बड़ी बहन और अन्य पर बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग से शादी (Minor Marriage) कराना एक गंभीर अपराध है, जिस पर पुलिस सख्त है। इस संबंध में 9 लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।
उप-निरीक्षक (SI) चंदन सिंह बिष्ट ने जानकारी दी कि विवाह संपन्न कराने वाले पंडित की तलाश की जा रही है, क्योंकि वह भी इस अपराध में बराबर का भागीदार है। बाल विवाह देश के कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है और इस प्रकार के कृत्यों पर उत्तराखंड पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। कानून के मुताबिक, लड़की की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है।

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