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हरिद्वार

बचाया गया पैसा भी कमाया हुआ पैसा है: सीए आशुतोष पांडेय

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एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर निर्धारित

हरिद्वार। वित्तीय मामलों के जानकार एवं वित्तीय सलाहकार सीए आशुतोष पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। जिसमें कुल वार्षिक आयकर का 75% जमा करना होता है।
उन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स जमा करने की तिथि को भूलने पर जो ब्याज देना पड़ता है वह एक सीए के प्रोफेशनल फीस से भी ज्यादा होता है। ऐसे में आपकी चालू वर्ष की आयकर की देनदारी 10 हजार से अधिक है तो आप अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि कई आयकर दाता इस श्रेणी में आते हैं जहां आयकर देयता 10 हजार से अधिक है, लेकिन अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, इसके बाद आयकर दाता को ब्याज के साथ आयकर का भुगतान करना पड़ता है जो कि सीए के फीस से अधिक है। उन्होंने कहा कि करदाता अधिकतर निम्नलिखित दशाओं में आयकर का अग्रिम भुगतान करना कर भूल जाता है:-
1) वेतनभोगी – नौकरी बदलें, ब्याज आय, शेयर/एमएफ बिक्री आय, संपत्ति पर, पूंजीगत लाभ, उपहार
2) वरिष्ठ नागरिक – व्यवसाय आय
3) लघु व्यवसाय– गैर-ऑडिट लेकिन कर देयता
4) गृहिणी – ट्रेडिंग से आय, छोटा पेशा,उपहार
5) 18+ बच्चे – कर लाभ के लिए संपत्ति हस्तांतरित की गई लेकिन उत्पन्न आय पर कर का भुगतान करना भूल गए।
सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि समय पर अग्रिम कर का भुगतान करने से कर पर ब्याज की बचत होती है जो कि काफी अधिक है। अपनी कर देनदारी की गणना करें और समय पर भुगतान करें। बचाया गया पैसा कमाया हुआ पैसा है।

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संपादक: गुलाब सिंह
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