Connect with us

नई दिल्ली

नैनीताल:हाईकोर्ट ने दी जायडस वेलनेस को राहत

Published

on


सरकार के आदेश पर लगाई रोक, नहीं होगी रिकवरी

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज स्थित जायडस वेलनेस प्रा.लि. कंपनी को राहत देते हुए सरकार के 30 नवंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी से किसी प्रकार की रिकवरी नहीं करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार एवं कर्मचारी यूनियन से 30 मार्च तक जवाब पेश करने को भी कहा है।
कंपनी की याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि घाटे के चलते कंपनी ने 18 जून, 2022 को तालाबंदी की घोषणा कर दी थी। कर्मचारी यूनियन की ओर से इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत ने इस मामले को सरकार के पास भेज दिया। श्रम सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने 30 नवंबर 2022 को आदेश पारित कर कंपनी में तालाबंदी को अवैधानिक घोषित कर दिया था। कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GET IN TOUCH

संपादक: गुलाब सिंह
पता: हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
दूरभाष: +91 9412960065
ई-मेल: [email protected]

Select Language

Advertisement

© 2023, CWN (City Web News)
Get latest Uttarakhand News updates
Website Developed & Maintained by Naresh Singh Rana
(⌐■_■) Call/WhatsApp 7456891860