20 हजार का चालान और एक मेडिकल स्टोर की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई
हल्द्वानी। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शिकायत पर बुधवार को राजपुरा में कुछ क्लिनिक और मेडिकल स्टोर में छापा मारा। बगैर रजिस्ट्रेशन और डिग्री चल रहे तीन क्लिनिकों को नोटिस जारी करने के साथ 20 हजार का चालान और एक मेडिकल स्टोर की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।
सीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी के निर्देश पर एसीएमओ डॉ. रजत भट्ट, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. राहुल लसपाल, ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट और अर्बन हेल्थ ऑफिसर राघवेंद्र सिंह रावत ने राजपुरा क्षेत्र में छापा मारा। एसीएमओ डॉ. भट्ट ने बताया कि कुमाऊं डेंटल क्लीनिक नियमों के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं था। वहीं अजहरी हेल्थ क्लीनिक और पीके राय क्लीनिक में बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं हो रहा था। मौके पर संचालकों की डिग्री भी नहीं मिली। इसके बाद तीनों क्लीनिक संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। डेंटल क्लीनिक पर 10 हजार और अन्य दोनों क्लीनिकों का पांच-पांच हजार रुपये का चालान किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि एक मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवा समेत अन्य कमियां मिलने पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उसके क्रय-विक्रय पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
हल्द्वानी में बगैर रजिस्ट्रेशन और डिग्री चल रहे तीन क्लिनिकों को नोटिस
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