सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे, नाारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे
देहरादून। 26 फरवरी से विधानसभा परिसर में चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच अथवा उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण करना, नाारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि 26 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। कहा कि विभिन्न संगठनों, समुदायों का प्रदर्शन के अलावा विभिन्न गतिविधियों से शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, ईंट, पत्थर रोड़ा एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि शस्त्र अथवा लाठी का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, लाठी का सहारा लेने वाले विकलांगों पर लागू नहीं होगा। बसों, ट्रैक्टर ट्राली, चौपहिया व दोपहिया वाहनों के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों व बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क, गली व चौराहे पर नहीं किया जाएगा। जिले में शांति व्यवस्था व आपसी सामंजस्य के लिए जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किए गए हैं। यह आदेश विधानसभा सत्र समाप्त तक जारी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
26 फरवरी से विधानसभा परिसर में चारों ओर 300 मीटर की परिधि में इसलिए लागू हुई धारा 144 लागू रहेगी
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