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चमोली: हत्या के आरोपी बेटे की मां का सामाजिक बहिष्कार
चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के अंतर्गत पोगठा गांव में इंसानियत और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला कमला देवी का महज इसलिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि उसके बेटे पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप है। महिला को न तो दुकानों से सामान मिल रहा है, न वह सार्वजनिक स्थानों पर जा पा रही है, और यहां तक कि सार्वजनिक वाहनों में भी उसे चढ़ने से रोका जा रहा है।
कमला देवी ने 5 जून को एसडीएम पोखरी अबरार अहमद को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई थी। पत्र में उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2024 को गांव के युवक उत्तम लाल की पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके बेटे हिमांशु पर आरोप लगा और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है। लेकिन घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और इस निर्णय को ग्राम पंचायत को भी भेजा गया।
कमला देवी ने बताया कि उनके परिवार को न तो जंगल जाने दिया जा रहा है, न ही बाजार से सामान खरीदने, या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनका जीवन नारकीय बन गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अबरार अहमद ने मंगलवार को तहसील सभागार में ग्रामीणों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और संविधान द्वारा संचालित देश है, जहां सभी को समान मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और सम्मान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी अभी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है और सजा तय करने का अधिकार केवल अदालत को है।
एसडीएम ने ग्रामीणों को निर्देश दिए कि कमला देवी के सामाजिक बहिष्कार को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएं। बैठक में ग्रामीणों ने सकारात्मक रुख दिखाया।
बैठक में पोखरी व्यापार मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह राणा, टैक्सी यूनियन अध्यक्ष विजयपाल सिंह रावत, एसआई दलवीर सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, कमला देवी की बेटी हेमा, और अधिवक्ता देवेंद्र बर्त्वाल सहित कई लोग मौजूद रहे।
साथ ही निर्णय लिया गया कि जल्द ही तहसीलदार की अध्यक्षता में गांव में एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी ग्रामीणों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से सामाजिक बहिष्कार को समाप्त किया जाएगा।
