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उत्तराखण्ड

धामी कैबिनेट के 19 बड़े फैसले: बिजली मुआवजा 200% बढ़ा, ग्रीन बिल्डिंग को FAR, छोटे अपराधों में जेल नहीं-जुर्माना

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बिजली लाइन का मुआवजा 200% सर्किल रेट हुआ, ‘जन विश्वास एक्ट’ लागू, ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR और पुरानी गाड़ी स्क्रैप पर टैक्स छूट मिली।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इन फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण बिजली लाइन बिछाने के मुआवजे में बड़ी वृद्धि और छोटे अपराधों के लिए ‘जन विश्वास एक्ट’ के तहत बदलाव शामिल हैं।
बिजली मुआवजा बढ़ा और ‘जन विश्वास एक्ट’ को मंजूरी
कैबिनेट ने बिजली लाइन बिछाने के लिए भूमि मुआवजे को लेकर केंद्र के नए निर्देश को अपनाया है। अब टावर और उसकी एक मीटर परिधि के एरिया का मुआवजा 200% सर्किल रेट कर दिया गया है। इसके अलावा, सात एक्ट के स्थान पर जन विश्वास एक्ट लाया जाएगा। इसके तहत, 52 एक्टों को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे अपराधों के लिए सजा के प्रावधान बदले गए हैं। अब छोटे अपराधों में जेल की सजा के बजाय भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, जैविक कृषि अधिसूचित क्षेत्र में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने पर जुर्माना एक लाख से बढ़ाकर पाँच लाख कर दिया गया है और एक साल की जेल की सजा को हटा दिया गया है।
आवास और निर्माण क्षेत्र में बड़े बदलाव
आवास विभाग के चार प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जो ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। प्लेटिनम ग्रेड की ग्रीन बिल्डिंग को 5% अतिरिक्त एफएआर (Floor Area Ratio), गोल्ड को 3% और सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज के प्रतिबंध से राहत दी गई है। अब नॉर्मल रिजॉर्ट भी इको रिजॉर्ट के साथ बनाए जा सकेंगे, जिसके लिए भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, लैंड पूलिंग स्कीम और टाउन प्लानिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई है, जो अनिवार्य नहीं होगी। बहु-मंजिला भवनों में सड़क लेवल की पार्किंग की ऊंचाई को अब इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा।
🛠️ शिक्षा, वित्त और परिवहन के अहम निर्णय
कैबिनेट ने तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब ये भर्तियां लोक सेवा आयोग के बजाय विवि स्तर से ही होंगी। लोक निर्माण विभाग (PWD) में कनिष्ठ अभियंता (JE) के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे पदोन्नति से भरने की मंजूरी दी गई है। नैनी सैणी एयरपोर्ट को अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा। इसके अलावा, 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी गई है। सुगंध पौधा केंद्र का नाम अब ‘इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम’ होगा।
युवाओं के लिए कोचिंग और न्यायिक सुधार
युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लासेज और डाउट क्लियरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। न्यायिक सुधारों के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में होगा, जिसमें एक निदेशक होगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर पर और इससे ऊपर राज्य स्तर पर होगा। इन सभी फैसलों से राज्य में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है।

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संपादक: गुलाब सिंह
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