कोटद्वार
अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया फैसला, पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद
कोटद्वार। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), और 354 (महिला का शील भंग करने का प्रयास) समेत अन्य धाराओं में दोषी माना। साथ ही अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया गया।
फैसले के ऐलान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कोर्ट परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। शुक्रवार को अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके।
बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 से शुरू हुई थी। एसआईटी की ओर से मामले की तफ्तीश के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी की और 19 मई को बचाव पक्ष की बहस का जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।
अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश और आंदोलन देखने को मिला था। इस केस की सुनवाई और फैसले को लेकर पूरे राज्य की निगाहें इस पर टिकी थीं। अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और दोषियों को उनके गुनाह की सजा भी।
