उत्तराखण्ड
कॉर्बेट पार्क घोटाला: ईडी ने 1.75 करोड़ की संपत्तियां की कुर्की, प्रमुख आरोपियों की पत्नियों-बेटों के नाम पर थीं दर्ज
देहरादून। पाखरो रेंज घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 1.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां प्रमुख आरोपी किशनचंद, बृज बिहारी शर्मा व अन्य के परिजनों – पत्नियों और बेटों – के नाम पर खरीदी गई थीं।
मुख्य आरोपी किशनचंद उस समय कालागढ़ टाइगर रिजर्व, देहरादून के तत्कालीन डीएफओ थे। आरोप है कि उन्होंने पाखरो रेंज के रेंजर बृज बिहारी शर्मा समेत अन्य अधिकारियों व ठेकेदारों के साथ मिलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण कराया। ये निर्माण बिना वैध अनुमति के किए गए, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा।
अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में संपत्तियां खरीदी गईं, जो राजलक्ष्मी शर्मा (बृज बिहारी की पत्नी) और अभिषेक व युगेंद्र कुमार सिंह (किशनचंद के बेटे) के नाम पर दर्ज थीं।
यह घोटाला कॉर्बेट पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई और निर्माण से जुड़ा है, जिसमें वन विभाग के कई अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले की धीमी जांच पर नाराजगी जता चुका है और कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दे चुका है। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई से पहले ईडी की यह कार्रवाई और कठोर हो सकती है, जिसमें और गिरफ्तारियां या कुर्कियां संभव हैं।
