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हल्द्वानी

हल्द्वानी बवाल: पशु अवशेष पर हिंसा भड़काने के आरोप में हिंदूवादी नेता विपिन पांडे गिरफ्तार, 5 हिरासत में

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हल्द्वानी के उजाला नगर और पीलीकोठी में पशु अवशेष मिलने के बाद हुए बवाल में बड़ा एक्शन। लोगों को उकसाने के आरोप में BDC सदस्य पति विपिन पांडे गिरफ्तार। जानिए पूरी खबर।

हल्द्वानी। उजाला नगर और पीलीकोठी क्षेत्रों में हाल ही में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लोगों को उकसाने के गंभीर आरोप में बीडीसी सदस्य पति और पूर्व भाजयुमो नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 16 नवंबर की रात को धार्मिक स्थल के बाहर पशु अवशेष मिलने के बाद हुए हंगामे से जुड़ी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया था। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए अब तक इस मामले में कुल पाँच आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं।
पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद विपिन पांडे से लगभग पाँच घंटे तक गहन पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हल्द्वानी कोतवाली में तत्काल कई थानों और चौकियों से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विवेचक रोहताश सागर ने पांडे से पूछताछ की, जबकि कोतवाली के बाहर उनके समर्थक और परिवार के लोग जमा होने लगे। कोतवाल अमरचंद शर्मा ने भीड़ को गेट पर खड़े होने से रोका और अनावश्यक जमावड़ा न करने की सख्त चेतावनी दी, जिससे माहौल शांत बना रहे।
एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पर लोगों को बवाल के लिए उकसाने का आरोप है। विपिन पांडे पहले भाजयुमो में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें हाल ही में पंचायत चुनाव से पहले निष्कासित कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने उजाला नगर मामले में विपिन पांडे के अलावा यतिन पांडे और अतुल गुप्ता के खिलाफ भी बलवे की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन तीनों पर सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ बयानबाजी करने और लोगों को एकत्रित करने का आरोप है।
इस गिरफ्तारी के बाद हल्द्वानी शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने या माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए, आप उत्तराखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना देख सकते हैं।

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संपादक: गुलाब सिंह
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