पीड़ित के मकान का सौदा कर बैनामा न करने, मकान पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देने का है आरोपी जगजीवनराम
फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर मकान कब्जाना चाहता है आरोपी, आरोपी ने मकान के एवज में मकान दिलाने का कराया था एग्रीमेंट
फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी करने व जान से मारने की धमकी देने पर कोतवाली रुड़की में दर्ज हुआ मुकदमा
हरिद्वार। कोतवाली रुड़की में 22.08.2023 को श्यामलाल पुत्र ज्ञानचंद निवासी ग्राम मोहनपुरा रुड़की द्वारा कोतवाली सिविल लाइंस रुड़की पर शिकायत दी कि दिनांक 07.07.2020 को शिकायतकर्ता श्यामलाल द्वारा अपना एक मकान जिसकी वादीनुसार वर्तमान बाजार कीमत एक करोड़ से ज्यादा है, को जगजीवन राम व अनीता पत्नी जगजीवन राम को बेचा जिसके लिये विपक्षी द्वारा बतौर बयाना 5 लाख रूपये दिये तथा शेष धनराशि जुलाई 2021 में देने का एग्रीमेंट बनाया गया था।
नियत अवधि पूर्ण होने पर बैनामा कराने के लिये कहने पर विपक्षी द्वारा उक्त मकान को अपना बताकर बैनामा करने व शेष रुपए देने से स्पष्ट मना किया गया तथा इसके एवज में अन्यत्र एक मकान देने का फर्जी एग्रीमेंट तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए पीड़ित को जान से मारने कि धमकी दी साथ ही आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को डराने के लिए उसके लड़के का समय-समय पर पीछा किया और कहना न मानने पर एससी/एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर कोतवाली रूडकी में आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0 514/2023 धारा 420/506 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है।
आपराधिक इतिहास आरोपी जगजीवन राम
1- वाद संख्या 1246/23 धारा 138 ni act
वाद संख्या 1247/23 धारा 138 ni act
वाद संख्या 1248/23 धारा 138 ni act
वाद संख्या 501/18 धारा 138 ni act
2- मु0अ0सं0 480/2014 धारा 149, 323, 504, 506 आईपीसी
3- धारा 406, 420, 467, 468, 471 आईपीसी कोतवाली रुड़की
4- मु0अ0सं0 26/2016 धारा 147 आईपीसी कोतवाली रुड़की। अन्य मुकदमों के बारे में लोगों द्वारा जानकारी दी गई है, जिसकी पुष्टि की जा रही है।
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