नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस में आरक्षियों के 2000 रिक्त पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया के परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
याचिकाकर्ता ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की
चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 20 अक्तूबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पदों को भी जोड़ा गया था।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार हर वर्ष पुलिस भर्ती आयोजित नहीं करती, जिससे कई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर जाते हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में संशोधन कर अधिकतम सीमा 25 वर्ष कर दी जाए, ताकि अधिक संख्या में उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकें।
राज्य सरकार को आदेश के बिना परिणाम जारी न करने के निर्देश
याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने राज्य सरकार को कई बार इस संबंध में पत्र भेजा, लेकिन उन पर कोई विचार नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हेमंत सिंह मेहरा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए और इस संबंध में अपने पक्ष रखे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भर्ती का परिणाम अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा, जिससे हजारों उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा।
