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उधमसिंह नगर

सितारगंज जेल में कैदी से मारपीट पर हाईकोर्ट सख्त, डिप्टी जेलर और कांस्टेबल निलंबित

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट में बंद कैदी सुभान से मारपीट के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने घटना में शामिल अन्य दोषियों के नाम भी अगली सुनवाई से पूर्व प्रस्तुत करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जेलों में इस प्रकार की घटनाएं नियमों के विरुद्ध हैं और इन पर कठोर कार्रवाई जरूरी है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने 11 जुलाई को जेल का निरीक्षण किया था। 14 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि कैदी सुभान ने बताया कि 28 जून को डिप्टी जेलर और अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की।

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रिपोर्ट में अनिल यादव और सुनील शर्मा के नाम भी सामने आए हैं। निरीक्षण के दौरान सुभान के शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। कोर्ट में जब कैदी को पेश किया गया तो खंडपीठ ने उसकी चोटों को देखकर गहरी नाराजगी जताई। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

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