प्राधिकरण सचिव ने कहा-15 दिन के भीतर कॉलोनियों में बनी सड़कें व अन्य निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो होगा ध्वस्तीकरण
हल्द्वानी। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में विकसित की जा रही चार कॉलोनियों को अवैध करार देकर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा है कि 15 दिन के भीतर यदि कॉलोनियों में बनी सड़कें व अन्य निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो प्राधिकरण की टीम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर देगी।
प्राधिकरण की संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने बताया हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में देवलातल्ला पजाया व गौजाजाली बिचली में एक-एक व कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला में दो कॉलोनियों के निर्माण के लिए प्लाटिंग शुरू की जा रही थी। सड़क निर्माण के कार्य भी किए गए थे। प्राधिकरण ने कॉलोनियों के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि चारों कॉलोनियों के निर्माण के लिए न तो प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया है और न ही रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। प्राधिकरण ने चारों कॉलोनियों के बिल्डरों को नोटिस जारी किया। नोटिस के बाद सुनवाई के लिए न आने व अपना पक्ष नहीं रखे जाने पर सचिव पंकज उपाध्याय ने चारों कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए। संयुक्त सचिव ने बताया कि वर्तमान में चारों कॉलोनियों में सिर्फ सड़क व सौंदर्यीकरण के छुटपुट कार्य किए गए हैं। किसी भी कॉलोनी में बड़े निर्माण कार्य नहीं किए गए हैं।
हल्द्वानी में देवलातल्ला पजाया, गौजाजाली बिचली और कमलुवागांजा नरसिंह तल्ला में दो कालोनियां अवैध
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