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उत्तराखण्ड

15 जून को पुरौला में बुलाई महापंचायत रोकने हाइकोर्ट में लगाई याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट गए बगैर याचिकाकर्ता की सीधे सुनवाई से कर दिया था इनकार

नैनीताल। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच ‘महापंचायत’ रोकने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर रोक की याचिका पर विचार से किया इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है।आप यहां क्यों आए हैं, हाईकोर्ट जाइये। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। इसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है।
बताते चलें कि उत्‍तरकाशी के पुरोला में मुस्‍लि‍म व्‍यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्‍व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। 26 मई को मुस्लिम युवक को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्‍थानीय लोग, व्‍यापारी और हिंदू संगठन मुस्लिमों से दुकानें खाली कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।

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