Connect with us

उत्तराखण्ड

15 जून को पुरौला में बुलाई महापंचायत रोकने हाइकोर्ट में लगाई याचिका

Published

on

सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट गए बगैर याचिकाकर्ता की सीधे सुनवाई से कर दिया था इनकार

नैनीताल। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में सांप्रदायिक तनाव के बीच ‘महापंचायत’ रोकने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने अब उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर रोक की याचिका पर विचार से किया इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है।आप यहां क्यों आए हैं, हाईकोर्ट जाइये। हाई कोर्ट भी सुनवाई में समर्थ है। इसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है।
बताते चलें कि उत्‍तरकाशी के पुरोला में मुस्‍लि‍म व्‍यापारियों की दुकानें खाली कराने के लिए विश्‍व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महापंचायत बुलाई है। हालांकि, जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। 26 मई को मुस्लिम युवक को पुरोला क्षेत्र की एक नाबालिग को भगाने के प्रयास में गिरफ्तार किए जाने के बाद से स्‍थानीय लोग, व्‍यापारी और हिंदू संगठन मुस्लिमों से दुकानें खाली कराने की मांग को लेकर आंदोलित हैं।

GET IN TOUCH

संपादक: गुलाब सिंह
पता: हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
दूरभाष: +91 9412960065
ई-मेल: [email protected]

Select Language

Advertisement

© 2023, CWN (City Web News)
Get latest Uttarakhand News updates
Website Developed & Maintained by Naresh Singh Rana
(⌐■_■) Call/WhatsApp 7456891860