एसटीएफ की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त की लोअर कोर्ट से हुई जमानत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून ने किया खारिज
– लोअर कोर्ट में अभियुक्त एवं उसके अधिवक्ता द्वारा गलत तथ्यों को किया गया था प्रस्तुत
– जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून द्वारा अभियुक्त सचिन के अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को दिया आदेश
देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री आयुष अग्रवाल द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली के संबंध में थाना रायपुर में पंजीकृत मुकदमें की विवेचना एसटीएफ द्वारा संपादित की जा रही है। जिसमें अब तक 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एसटीएफ द्वारा की गई है। जिनमें से एक अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र सुरेश निवासी शंकरपुरी ब्रह्मपुरी रुड़की जिसने वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में नकल माफियाओं के साथ मिलकर परीक्षार्थियों को नकल कराई गई थी, जो कि जनपद हरिद्वार में एक परीक्षा सेंटर में बतौर लैब टैक्नीशियन के रूप में तैनात था। जिस कारण से सचिन कुमार को गिरफ्तार करके एसटीएफ द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपने बचाव में गलत तथ्य पेश करके 2 दिसंबर 2022 को लोअर कोर्ट से जमानत प्राप्त कर ली गई थी।
जिस पर *एसटीएफ द्वारा ठोस पैरवी करते हुए अभियुक्त की जमानत के विरुद्ध माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून में अपील की गई तथा मुकदमे के संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए* जिसके आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत पाया कि अभियुक्त सचिन के संबंध में उसके अधिवक्ता द्वारा लोअर कोर्ट में अभियुक्त की जमानत के लिए गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण से जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2023 को अभियुक्त की पूर्व में दी गई जमानत को खारिज करते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को अभियुक्त सचिन के अधिवक्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
एसटीएफ द्वारा यूकेएसएससी से संबंधित सभी मुकदमों में कुशलढंग से पैरवी सुनिश्चित की जा रही है।