उत्तराखंड पुलिस

उत्तराखंड में पुलिस कर्मी अब वर्दी में नहीं बना पाएंगे सोशल मीडिया रील, ये है वजह

उत्तराखंड में सोशल मीडिया पॉलिसी जारी, कई जरूरी प्रतिबंध लगाए गए
देहरादून। अब पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग नहीं कर सकेंगे। पुलिस मुख्यालय ने पहली बार सोशल मीडिया पॉलिसी जारी करते हुए कई जरूरी प्रतिबंध लगाए हैं। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
आईजी-पुलिस आधुनिकीकरण डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि पुलिस अनुशासित फोर्स है। कर्मचारी आचरण नियमावलियां हैं। लेकिन, यह देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की ओर से वर्दी में रील्स डाले जा रहे हैं। इससे पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए, इसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिसकर्मी अपने दफ्तर या कार्यस्थल पर भी कोई रील या वीडियो बनाकर व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं चला सकेंगे। पुलिस की टैक्टिस, फील्ड क्राफ्ट, विवेचना या अपराध की जांच में प्रयुक्त होने वाली तकनीक की जानकारी भी साझा नहीं करेंगे। सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट को डेस्कटॉप पर ही चलाया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में मोबाइल पर लॉग-इन किया जाता है तो काम खत्म होने के बाद मोबाइल से लॉग आउट किया जाएगा।
उल्लंघन पर उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश-2002 और उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 में विहित प्रक्रिया के अधीन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सोशल मीडिया पॉलिसी-2024 का पालन करना अनिवार्य होगा।
पुलिसकर्मी सरकार या उसकी नीतियां, राजनैतिक दल, राजनैतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा एवं राजनेता को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ फोटो पोस्ट नहीं की जाएगी, जो आपराधिक, अवांछित या गैर सामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यक्तिगत अकाउंट बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सरकारी मोबाइल नंबर, इंटरनेट, वाई-फाई, आईपी एड्रेस, ई-मेल का प्रयोग नहीं हो।
थाना, पुलिस लाइन, निरीक्षण, पुलिस ड्रिल, फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट या पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट और वेबिनार में बिना अनुमति भाग नहीं ले सकेंगे।
पुलिसकर्मी सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आय अर्जित नहीं कर सकेगा। व्यावसायिक तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। व्यावसायिक कंपनी, उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार भी नहीं कर सकेंगे।

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