डॉ0 भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को ग्राम समाज की भूमि में अनाधिकृत रूप से स्थापित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा किया गया दर्ज
थाना खानपुर
▶️ क्या था मामला
दिनांक 19-03-2023 सुबह करीब 06:30 करीब बजे थाना खानपुर को प्राप्त सूचना हुई कि ग्राम ब्राह्मणवाला में कुछ लोगों व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को बिना किसी अनुमित व गांव के मौजिज व्यक्तियों की सहमति के बिना अनाधिकृत रुप से रातोरात मूर्ति स्थापित की गई है ग्राम सभा ब्राह्मणवाला में दूसरे पक्ष द्वारा ग्राम सभा की भूमि का अनाधिकृत प्रयोग के कारण विरोध किया जा रहा है।
▶️ मौके पर पहुंची पुलिस/प्रशासन टीम
एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में मौके पर पहुंचे पुलिस टीम द्वारा मोर्चा संभाला गया। साथ ही मौके पर प्रशासन के भी तमाम ऑफिसर्स मौजूद रहे।
▶️ पूछताछ व समझाने का किया प्रयास
SDM व CO लक्सर द्वारा मौके पर मौजूद लोगों से मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो जानकारी मिली कि रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर डॉ0 भीमराब की मूर्ति स्थापित की गई है। बिना सहमति के ग्राम समाज की जमीन न लगाने के लिए SDM द्वारा समझाने पर भी उपस्थित लोगों के न मानने पर SDM लक्सर के आदेश पर मूर्ति को मौके से हटाने का प्रयास किया गया तो गांव के मौके पर उपस्थित अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियो द्वारा उक्त मूर्ति को खुद के सुपुर्द लेने का आग्रह करने पर प्रशासन द्वारा उक्त मूर्ती स्थानीय व्यक्तियों के सुपुर्द कर मूर्ती को अन्य किसी स्थान पर बिना अनुमति के स्थापित न करने के निर्देश दिए। किन्तु पुलिस व प्रशासन टीम के मौके से चले जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा पुनः प्रतिमा को अन्यत्र सरकारी भूमि पर स्थापित कर दिया गया।
▶️ प्रशासन ने प्रतिमा को कब्जे में लेकर किया पुलिस के सुपुर्द
प्रकरण में जिलाधिकारी/ एसएसपी हरिद्वार के आदेशानुसार मामले की गम्भीरता से लेते हुए देखते हुए SDM/CO लक्सर द्वारा पुलिस प्रशासन की टीम के सहयोग से उक्त प्रतिमा को अनाधिकृत भूमि से हटाकर कब्जे में लिया गया तथा सुरक्षा के दृष्टिगत खानपुर पुलिस के सुपुर्द किया गया।
▶️माहौल बिगाड़ने वालों के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा
उक्त सम्बन्ध में थाना खानपुर में कुछ नामजद व 25-30 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मु0अ0सं0 83/23 धारा 147, 298ए, 353, 447 भादवि दर्ज किया गया। विवेचना प्रचलित है।