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उत्तराखण्ड

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी

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देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में पंचायतीराज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण निर्धारण की अनंतिम सूची जारी कर दी है। यह सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अनुरूप तैयार की गई है, जिसे राज्य में पहली बार लागू किया गया है।
जारी शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025 के मुताबिक, यह आरक्षण निर्धारण 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट पिटिशन संख्या 278/2022 (सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश राज्य) के तहत दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हुआ है। इसके लिए एकल सदस्यीय आयोग ने ओबीसी वर्ग के लिए वैज्ञानिक पद्धति से आरक्षण की अनुशंसा की थी।

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आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:
• अल्मोड़ा – महिला
• बागेश्वर – महिला (अनुसूचित जाति)
• चम्पावत – अनारक्षित
• चमोली – अनारक्षित
• देहरादून – महिला
• नैनीताल – अनारक्षित
• पौड़ी गढ़वाल – महिला
• पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
• रुद्रप्रयाग – महिला
• टिहरी गढ़वाल – महिला
• ऊधमसिंह नगर – पिछड़ा वर्ग
• उत्तरकाशी – अनारक्षित
इस अनंतिम सूची के खिलाफ कोई भी आपत्ति लिखित रूप में पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, देहरादून (कक्ष संख्या-19) में प्रस्तुत की जा सकती है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सामान्यतः मौखिक सुनवाई नहीं होगी, जब तक विशेष निर्देश न हों।
यह प्रक्रिया उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम 2016 एवं नियमावली 2025 के तहत पूर्ण की जा रही है। इस आरक्षण निर्धारण से कई जिलों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, और नए चेहरे नेतृत्व की दौड़ में आ सकते हैं।

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