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हल्द्वानी

ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग में नरूला बंधुओं पर आरोप तय, अगली सुनवाई 4 मई को

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हल्द्वानी। अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर बनमीत नरूला और उसके भाई परमिंदर नरूला पर स्पेशल ईडी कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के आरोप तय कर दिए गए हैं। दोनों भाइयों को पिछले साल अप्रैल-मई में गिरफ्तार किया गया था। आरोप हैं कि बनमीत डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स तस्करी करता था और वहां से बिटकॉइन के जरिए अर्जित धन को अपने भाई परमिंदर नरूला को भेजता था। जांच में इनके भारतीय खातों में 10 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया, जिसे दोनों भाइयों ने संपत्तियों में निवेश किया था।

अमेरिका में हुई थी गिरफ्तारी, भारत आते ही हुआ अंडरग्राउंड

बनमीत नरूला पिछले डेढ़ दशक से यूरोप और अमेरिका में सक्रिय था और डार्क वेब के माध्यम से करोड़ों डॉलर का अवैध ड्रग्स कारोबार करता था। वर्ष 2019 में उसकी गतिविधियों की जानकारी अमेरिकी सरकार को लग गई, जिसके बाद उसे लंदन में गिरफ्तार कर अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। वहां कोलंबिया कोर्ट में मुकदमा चला और वर्ष 2022 में उसे सात साल कैद और 50 लाख डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि, पिछले साल अप्रैल में अमेरिकी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन भारत पहुंचते ही वह अंडरग्राउंड हो गया।

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ईडी ने घर पर मारा छापा, 268 बिटकॉइन जब्त

बनमीत के भारत में होने की खबर मिलते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 26 अप्रैल को उसके घर पर छापा मारा। छापे में कंप्यूटर के वॉलेट से 268 बिटकॉइन मिले, जिनकी उस समय भारतीय रुपये में कीमत करीब 130 करोड़ रुपये आंकी गई। इसके बाद ईडी ने बनमीत के छोटे भाई परमिंदर को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे करीब 10 दिनों तक कड़ी पूछताछ की गई। बाद में जानकारी मिलने पर बनमीत को भी ईडी देहरादून कार्यालय बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया।

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कोर्ट में आरोप तय, अगली सुनवाई 4 मई को

पिछले साल से दोनों भाई न्यायिक अभिरक्षा में सुद्धोवाला जेल में बंद हैं। ईडी ने दोनों भाइयों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोसीड ऑफ क्राइम का मामला दर्ज किया था। मंगलवार को स्पेशल ईडी कोर्ट में जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। ईडी के अधिवक्ताओं ने अब तक की कार्रवाई का ब्योरा पेश करते हुए दोनों भाइयों पर मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय करने की मांग की। बचाव पक्ष की आपत्तियों के बावजूद कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है।

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