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देहरादून

देहरादून: तीन दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद, पत्नी सबूतों के अभाव में बरी

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देहरादून। बहुचर्चित मोहसिन हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने हत्या के दोषी पाए गए अरशद, शाहरुख और रवि कश्यप को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा, साबिर अली और रईस खान को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। वहीं, मृतक मोहसिन की पत्नी शीबा उर्फ सीमा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
यह मामला 28 नवंबर 2022 का है। मेहूंवाला शिमला बाईपास निवासी ई-रिक्शा चालक मोहसिन का शव गुच्चूपानी नाले से बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने व्यापक जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि मोहसिन की पत्नी शीबा के साबिर अली से अवैध संबंध थे। इसी कारण हत्या की साजिश रची गई और मोहसिन की हत्या कर दी गई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश कर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने इसे दुर्लभतम मामलों की श्रेणी मानते हुए तीन दोषियों को मौत की सजा और दो को उम्रकैद दी।
इस फैसले ने मृतक मोहसिन के परिवार को कुछ राहत दी है, वहीं पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अदालत का मानना है कि इस तरह की साजिशपूर्ण हत्या समाज में भय का माहौल पैदा करती है, जिसे रोकने के लिए कठोर सजा जरूरी है।

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