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नैनीताल

अंकिता भंडारी हत्याकांड: अभियुक्तों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत

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उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले के तीनों अभियुक्तों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं को दो दिनों की लंबी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
बुधवार को खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों के वकीलों ने उनका पक्ष रखा और बचाव में कई तर्क पेश किए। हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से दी गई दलीलों को अपर्याप्त और अमान्य मानते हुए पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने मामले में दायर मुख्य विशेष अपील को अंतिम सुनवाई के लिए लंबित रखा है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 30 मई को कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को अंकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी निचली अदालत के आदेश और सजा के खिलाफ अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर कर जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी।
यह दर्दनाक मामला सितंबर 2022 में सामने आया था, जब ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। पुलिस जांच में पूर्व भाजपा नेता के पुत्र और रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य तथा उसके साथियों की संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद से सभी आरोपी जेल में बंद हैं।

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