Connect with us

हरिद्वार

महिला दरोगा और डाक मुंशी निलंबित, पूर्व एसएचओ का वेतन रोका

Published

on

खबर शेयर करें 👉

हाईकोर्ट नैनीताल के आरजी आदेश प्रपत्र की अवमानना पड़ी भारी
हरिद्वार।
हाईकोर्ट नैनीताल से समय-समय पर विभिन्न मामलों में प्रति शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल किए जाने हेतु समयबद्ध आर.जी आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिनका समय पर निस्तारण किए जाने हेतु एसएसपी द्वारा विभिन्न क्राइम मीटिंग में सभी अधिकारी कर्मचारीगण को स्पष्ट तौर पर आदेश-निर्देश निर्गत किए गए हैं।
परंतु कोतवाली गंगनहर में पुलिस अधि०/कर्मचारियों द्वारा ऐसा न किए जाने पर एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया।
कोतवाली गंगनहर हरिद्वार में पंजीकृत मु०अ०सं० 453/2021 धारा 363, 366a, 376 (2) (n) व 5/6 पोक्सो अधिनियम में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल से आरजी/प्रपत्र प्राप्त होने के उपरांत भी प्रकरण के संबंध में नियत तिथि पर समय से प्रति शपथपत्र माननीय न्यायालय में दाखिल न करने पर महिला उपनिरीक्षक प्रीति तोमर एवं कॉन्स्टेबल संतोष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया साथ ही तत्समय प्रभारी निरीक्षक रहे इंस्पेक्टर ऐश्वर्य पाल का वेतन रोका।

Select Language

Advertisement