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नैनीताल

नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 250 मीटर जमीन जब्त

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नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल ने भू-कानून उल्लंघन मामले में सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर जमीन राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर।

नैनीताल। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने भू-कानून के नियमों का उल्लंघन करने पर ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के कड़े आदेश दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।
यह पूरा मामला ग्राम खपराड़ और सतबूंगा से जुड़ा हुआ है। उपजिलाधिकारी नैनीताल की जांच में यह बात सामने आई कि पूनम त्रिखा (निवासी बल्लभगढ़, हरियाणा) के नाम से ग्राम खपराड़ में श्रेणी-1(ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से दर्ज थी। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में अलग से 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली थी।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पति-पत्नी दोनों अलग-अलग रहते हैं। हालांकि जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने न्यायालय के समक्ष तथ्य रखे कि दोनों का कानूनी रूप से विवाह-विच्छेद (डाइवोर्स) नहीं हुआ है। इसके अलावा 500 वर्ग मीटर जमीन आज भी राजस्व अभिलेखों में पूनम त्रिखा के नाम पर दर्ज है। ऐसे में अतिरिक्त जमीन का क्रय पूरी तरह से तय सीमा का उल्लंघन पाया गया।
अभिलेखों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने नियमों के विपरीत खरीदी गई सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर जमीन को तुरंत राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दे दिया।
इसके साथ ही डीएम ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को तुरंत इस विवादित भूमि का भौतिक कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में भू-कानूनों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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