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उत्तराखण्ड

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव: भारी वाहन चलाने के लिए अब 4 साल का इंतजार!

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ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के नियमों में बड़ा फेरबदल। अब कमर्शियल लाइसेंस के लिए अनुभव अनिवार्य होगा। जानें नितिन गडकरी की बैठक में लिए गए नए फैसले और एमवी एक्ट में बदलाव।

देहरादून देश भर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के नियमों में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। अब व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के संचालन के लिए अलग से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। नए नियमों के तहत, एक भारी वाहन का लाइसेंस हासिल करने के लिए चालक को अब लगभग चार साल का लंबा सफर तय करना होगा।
हाल ही में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर गहन मंथन हुआ। बैठक में विशेषज्ञों ने माना कि अनुभवहीन चालकों द्वारा व्यावसायिक वाहन चलाना सड़क हादसों का एक प्रमुख कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल (एमवी) एक्ट में दोबारा संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके।
नए प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास कम से कम एक वर्ष पुराना सामान्य चौपहिया वाहन लाइसेंस होगा, वही सामान्य व्यावसायिक लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएगा। व्यावसायिक लाइसेंस मिलने के एक वर्ष बाद मध्यम भार वाहन का लाइसेंस बनेगा। इसके भी एक साल बाद ही चालक भारी वाहन (Heavy Vehicle) के लाइसेंस के लिए पात्र होगा। इस क्रमिक प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त करे।
सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले के बाद साढ़े सात टन तक के भार वाले वाहनों के लिए अलग कमर्शियल लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म हो गई थी। लेकिन अब सरकार सुरक्षा मानकों को देखते हुए इसे फिर से लागू करने जा रही है। हालांकि, राहत की बात यह है कि जिन चालकों के पास पहले से ही मध्यम या भारी वाहन के लाइसेंस मौजूद हैं, उन्हें नए सिरे से प्रक्रिया का पालन नहीं करना होगा।
परिवहन विभाग का मानना है कि इस बदलाव से सड़कों पर केवल प्रशिक्षित और अनुभवी चालक ही भारी वाहन लेकर उतरेंगे। इससे न केवल दुर्घटनाओं के ग्राफ में गिरावट आएगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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