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एफआईआर और आरोप पत्र में नहीं लिखें जाएंगे उर्दू और फारसी शब्द

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 383 उर्दू या फारसी शब्दों को हटाने का किया सकुर्लर जारी
नई दिल्ली
। दिल्ली पुलिस अब एफआइआर और आरोपपत्र में लिखे जाने वाले उर्दू शब्दों को हटाएगी। उनकी जगह आसानी से समझने योग्य हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कठिन उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर आसान हिंदी और अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल करने का सर्कुलर जारी कर दिया है।
दिल्ली पुलिस एफआईआर और चार्जशीट बनाते समय उर्दू और फारसी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते। 2018 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर कोर्ट ने 7 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि एफआईआर शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी करते हुए 383 उर्दू या फारसी शब्दों की सूची भेजी है, जिनकी जगह अब आसान और आम बोलचाल वाले हिंदी और अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल किया जाएगा। आदेश के अनुसार, निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

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ये प्रमुख शब्द भी हटेंगे
उर्दू शब्द-हिंदी शब्द-अंग्रेजी शब्द
अहम-विशेष-Special
अदम-जिसका पता ना चले-Untrace
मुजरिम-अपराधी-Culprit
अदम-शनाख्त जिसकी पहचान न हुई हो- Unidentified
मानिन्द- बाला ऊपर-As above
अफसरान- उच्च अधिकारी-Senior Officers
 अरसाल-प्रस्तुत है-Submitted
अकब-पीछे/Behind, Back
ओहदा-पद-Rank

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