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उत्तराखण्ड

उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में 75% उपस्थिति अनिवार्य, अनुपस्थित छात्रों को नहीं मिलेगा परीक्षा का मौका

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देहरादून। उत्तराखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिन छात्रों की हाजिरी 75% से कम होगी, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गुरुवार को उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

परीक्षा सत्र 2025-26 से यह नियम पूरी तरह लागू होगा। हालांकि, वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 1 अप्रैल 2025 से परीक्षा तक उपस्थिति नियम प्रभावी रहेगा।

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हाजिरी का डिजिटल प्रमाण अनिवार्य

शिक्षकों को जीपीएस कैमरा ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा। लेक्चर के दौरान कक्षा में छात्रों की उपस्थिति की फोटोग्राफ लेनी होगी, जिसमें सभी छात्र फ्रेम में दिखाई दें। इन फोटोग्राफ्स को कंप्यूटर में एक फोल्डर में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, शिक्षकों को हाजिरी का पृथक रजिस्टर भी रखना होगा, ताकि छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके।

परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य

डॉ. सिन्हा ने स्पष्ट किया कि छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सख्त व्यवस्था का उद्देश्य शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखना और छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

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शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह आदेश पूरी तरह लागू होगा, जबकि मौजूदा सत्र में 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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