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नई दिल्ली

बजट: अब इतनी इनकम पर देना होगा टैक्स..

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  1. नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
  2. नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्लैब में बदलाव
  3. मानक कटौती को नई कर व्यवस्था में शामिल किया जाएगा
  4. नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 25% पर कैप की गई भारत के वेतनभोगी वर्ग को अपना बजट बकाया मिल गया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में 7 लाख तक की छूट की घोषणा की। उसने स्लैबों की संख्या भी घटाकर 5 कर दी, जो इस प्रकार होंगे:
    0-3 लाख- शून्य
    3-6 लाख -5%
    6-9 लाख – 10%
    9-12 लाख -15%
    12-15 लाख -20%
    15 लाख से ऊपर – 30%
    बड़े अर्जक के लिए उच्चतम प्रभावी कर की दर 42.7 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है।
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