नैनीताल
इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 15 सितंबर तक कर सकेंगे फाइलिंग
रामनगर। आयकरदाताओं के लिए राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह जानकारी रामनगर टैक्स बार के उपसचिव एवं टैक्स अधिवक्ता मनु अग्रवाल ने दी। यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 27 मई 2025 को लिया।

रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने बताया कि इनकम टैक्स फॉर्म में किए गए तकनीकी और संरचनात्मक बदलावों के चलते सिस्टम को अपडेट करने में अधिक समय लग रहा है। इसी कारण से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि डेढ़ महीने आगे बढ़ाई गई है, ताकि टैक्सपेयर्स को सही और त्रुटिरहित फाइलिंग में सुविधा मिल सके।
CBDT के अनुसार, ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जिसमें TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन और सिस्टम डेवलपमेंट से संबंधित कई बदलाव शामिल हैं। बोर्ड का कहना है कि इस समयवृद्धि का उद्देश्य सभी करदाताओं को एक सहज, पारदर्शी और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव प्रदान करना है। हालांकि औपचारिक अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।
गौरतलब है कि 31 जुलाई की डेडलाइन आम करदाताओं, विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों और उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं होता। अब ऐसे करदाताओं को 46 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिली है। यदि कोई व्यक्ति नई अंतिम तिथि तक भी ITR दाखिल नहीं करता है, तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से पूर्व में अध्यक्ष पूरन पाण्डेय के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग की गई थी। इस मांग को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।
CBDT के इस अहम निर्णय का रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय, मनु अग्रवाल, गौरव गोला, नावेद सैफी, गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट, विशाल रस्तोगी, प्रबल बंसल, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही, भोपाल रावत, मोहम्मद फ़िरोज़, रोहित माहेश्वरी, जीशान मलिक, मनोज बिष्ट, लाइक अहमद, आयुष अग्रवाल, बालम सिंह राणा, शोभित अग्रवाल, बलविंदर कोहली समेत कई टैक्स अधिवक्ताओं ने स्वागत किया है।
