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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: स्वरोजगार, कृषि, उद्यान और विकास को मिली रफ्तार

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, उद्यान, पेयजल और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लगाई। बैठक में कुल 27 फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पांच नई नीतियों को मंजूरी दी गई, जिनमें कीवी नीति, मिलेट नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना शामिल हैं।

कीवी उत्पादन का लक्ष्य 33 हजार मीट्रिक टन
राज्य सरकार ने कीवी नीति 2025 को स्वीकृति दी। वर्तमान में राज्य में 682.66 हेक्टेयर में कीवी की खेती हो रही है, जिससे 381 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2030-31 तक 3500 हेक्टेयर में विस्तार कर 33 हजार मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की ओर से 50 से 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना हरिद्वार और उधमसिंहनगर को छोड़ अन्य जिलों में लागू होगी।

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ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग को बढ़ावा
कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम 2025 को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 282 एकड़ भूमि पर खेती का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे 450 किसानों को लाभ मिलेगा। प्रति एकड़ लागत आठ लाख तय की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है।

सीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना का विस्तार
पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अब इस योजना में सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयों को भी शामिल किया गया है। इन इकाइयों को 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये तक होगी।

सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना
राज्य में सेब और बी ग्रेड फलों की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। एफपीओ और कोऑपरेटिव समूहों को 70 प्रतिशत और निजी संस्थाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  1. तेरह जिलों के 13 गांव ‘संस्कृत ग्राम’ घोषित, तीन साल के लिए संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
  2. वित्त विभाग में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों का पुनर्गठन।
  3. अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए 1042 करोड़ का पेयजल कार्यक्रम।
  4. यूसर्क का विलय यू-कॉस्ट में किया गया।
  5. आवासीय कॉलोनियों में अतिरिक्त भूमि की रजिस्ट्री पर 10 हजार रुपये स्टांप शुल्क तय।
  6. सिरौलीकलां (यूएसनगर) को नगर पालिका का दर्जा मिलेगा।
  7. आवास एवं विकास परिषद के ढांचे का पुनर्गठन, पदों की संख्या 19 से 30 की गई।
  8. औषधि नियंत्रक को अपर खाद्य संरक्षा एवं औषधि आयुक्त का दर्जा मिला।
  9. निजी सुरक्षा एजेंसियों को ‘प्राइवेट’ शब्द उपयोग की अनुमति।
  10. UCC के तहत सब रजिस्ट्रार को विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रेशन का अधिकार।
  11. पंचम विधानसभा का 2025 का प्रथम सत्र समाप्त घोषित।
  12. सीवर सफाई के दौरान दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता पर बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ।
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इन फैसलों से उत्तराखंड में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

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