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उत्तर प्रदेश

रामपुर तिराहा कांड: थानाध्यक्ष समेत 18 आरोपियों का आत्मसमर्पण

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1 अक्टूबर 1994 को पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे 7 आंदोलनकारी हुए थे गोलीबारी में शहीद
देहरादून।
1 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड के आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 18 पुलिसकर्मियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सरेंडर करने वाले सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के बंधपत्र पर वारंट रिकॉल करने के आदेश दिए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 7 के न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने 23 पुलिसकर्मियों की हाजिरी माफी को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर तीन मार्च को पेश होने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को पूर्व थाना प्रभारी समेत 18 आरोपी पेश हुए। इनमें संजीव कुमार, तमकीन अहमद, वीरेन्द्र कुमार, ब्रजेश कुमार, सुमेर सिंह, कुशलपाल, विजयपाल, कृपाल सिंह, कंवरपाल सिंह, प्रबल प्रकाश, वीरेन्द्र प्रताप, सतीश चंद शर्मा, देवेन्द्र सिंह, राकेश कुमार सिंह, मिलाप सिंह, नरेश कुमार त्यागी, सुरेन्द्र सिंह व राधा मोहन द्विवेदी शामिल थे। पांच अन्य आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी है।
एडीजीसी प्रविन्द्र सिंह ने बताया कि रामपुर तिराहा कांड का आरोपी विक्रम सिंह आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने उसकी सम्पति कुर्क करने के आदेश जारी किए है लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सीबीआई एसपी अगली तारीख पर कुर्की या आरोपी की मृत्यु आख्या कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए है। इस मामले को लेकर अदालत ने पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट भी जारी किया है।

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