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उधमसिंह नगर

खटीमा में न्यूज पोर्टल चलाने वाला कथित पत्रकार दंपती हनीट्रैप में गिरफ्तार, पुजारी की शिकायत पर खुलासा

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खटीमा। जिस दंपती को न्यूज पोर्टल वाला पत्रकार समझकर शहर के लोग सम्मान देते थे वे ब्लैकमेलर निकले। न्यूज पोर्टल की आड़ में लोगों को फंसाकर पति-पत्नी ब्लैकमेल करते थे। शहर के एक बुजुर्ग पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित दंपती को गिरफ्तार कर लिया।
शहर निवासी बुजुर्ग कर्मकांडी ब्राह्मण (पुजारी) ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वे पूजा-पाठ करते हैं। वार्ड 17 शिव कालोनी निवासी वैभव अग्रवाल एवं उसकी पत्नी बबीता अग्रवाल उर्फ विधि ने चार-पांच महीने पहले घर पर पूजा-पाठ करने के लिए उन्हें बुलाया।
थोड़ी देर बाद दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। इस दौरान दोनों ने उनके कपड़े उतार कर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद से दोनों वीडियो और फोटो को प्रसारित करने की धमकी देकर लगातार पैसा वसूल रहे हैं।
अब तक 2.57 लाख रुपये और एक मोबाइल फोन दंपती ले चुका है। लगातार बढ़ती मांग से परेशान होकर उन्होंने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ ही मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। जिनकी जांच की जा रही है।
संदेह है कि इनमें और भी कई अश्लील वीडियो हो सकते हैं। जिनमें कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। चर्चा है कि इस दंपती का शिकार बनने वालों लोगों में सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा एक नेता भी शामिल है।कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी ने बताया कि वैभव अग्रवाल एवं उसकी पत्नी बबीता अग्रवाल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है। दंपती एक न्यूज पोर्टल चलाता है। पोर्टल व आरटीआइ मांगकर लोगों को डरा-धमकाकर वसूली करते हैं। अश्लील वीडियो व फोटो के माध्यम से कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है,इसकी जांच जारी है। वैभव अग्रवाल के विरुद्ध पूर्व में भी एक रंगदारी का मामला कोतवाली में पंजीकृत है।
इस कांड ने खटीमा में तहलका मचा दिया है और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस ब्लैकमेलर दंपति के हनीट्रैप में कौन-कौन लोग फंसे। सूत्रों का कहना है कि यह ब्लैकमेलिंग नेटवर्क कई वर्षों से सक्रिय था।
कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर वार्ड 17 शिव कालोनी निवासी वैभव अग्रवाल एवं उसकी पत्नी बबीता अग्रवाल उर्फ विधि के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (5) के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि दंपत्ति एक न्यूज पोर्टल चलाते हैं। पत्रकारिता व आरटीआई मांगकर लोगों को डरा-धमकाते एवं वसूली करते हैं। अश्लील वीडियो व फोटो दिखाकर ब्लैकमेल और कितने लोग हुए हैं, इसकी जांच जारी है। अारोपितों के मोबाइल से कई चीजें मिली हैं। कोतवाल दसौनी ने बताया कि दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को दोनों को न्यायालय पेश किया जाएगा।

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