देहरादून
उत्तराखंड कैबिनेट फैसले 2026: भर्ती नियमों में बदलाव और 109 नई बसों को मंजूरी
मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। वन दरोगा भर्ती आयु सीमा बढ़ी, रोडवेज बेड़े में 109 बसें शामिल होंगी और मदरसों के लिए नए नियम लागू।
देहरादून: मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए 18 बड़े प्रस्तावों की जानकारी दी। इस कैबिनेट बैठक में शासन ने युवाओं, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। सबसे बड़ा फैसला वन विभाग में भर्ती की आयु सीमा को लेकर लिया गया है, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी।
कैबिनेट ने वन विभाग के दो महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। अब वन दरोगा भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी गई है। वहीं, वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के लिए आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 25 वर्ष की गई है। इसके अलावा, परिवहन विभाग के बेड़े में अब 109 नई बसें शामिल की जाएंगी। पहले केवल 100 बसों का प्रस्ताव था, लेकिन GST में कमी आने के कारण अब 9 बसें अतिरिक्त खरीदी जाएंगी।
शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब कक्षा 1 से 8वीं तक के मदरसों को जिला स्तर से ही मान्यता मिल सकेगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ का लाभ अब 21 अशासकीय कॉलेजों को भी मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, वन क्षेत्रों में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक अनोखी नीति को मंजूरी मिली है। अब वन सीमा पर ‘मौन पालन’ (मधुमक्खी पालन) किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी और वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी। वित्त विभाग ने भी डी-श्रेणी के ठेकेदारों की कार्य सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.50 करोड़ कर दिया है, जिससे स्थानीय छोटे ठेकेदारों को बड़े काम मिल सकेंगे।
