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उत्तराखण्ड

देहरादून: उत्तराखंड में किफायती आवास को बढ़ावा, बाखली शैली को मिलेगा प्रोत्साहन

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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने स्थानीय पारंपरिक बाखली शैली में कम ऊंचाई वाले आवासीय भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, सरकार प्रति आवास तीन लाख रुपये का लाभ प्रदान करेगी और बिल्डिंग बायलॉज में भी छूट देगी।


उत्तराखंड आवास नियमावली-2025
सरकार ने उत्तराखंड आवास नियमावली-2025 जारी की है, जो राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों और उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद क्षेत्रों में लागू होगी। इस नियमावली के तहत, आवासीय योजनाओं को औद्योगिक योजनाओं की तरह नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। भू-उपयोग परिवर्तन को सरल बनाया गया है और मानचित्र स्वीकृति शुल्क में भी छूट दी गई है।
दुर्बल आय वर्ग के लिए लाभ
सरकार ने दुर्बल आय वर्ग की आय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आवास मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप, ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए प्रत्येक लाभार्थी को दो लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। आवास आवंटन में परिवार की महिला सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी।
डेवलपरों की मनमानी पर रोक
नियमावली में डेवलपरों की मनमानी को रोकने के लिए, किफायती आवास श्रेणी में आवास का अधिकतम मूल्य और प्रति वर्ग मीटर कारपेट एरिया की अधिकतम दर निर्धारित की गई है।
बाखली शैली को प्रोत्साहन
सरकार का यह निर्णय राज्य की पारंपरिक वास्तुकला को संरक्षित करने और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को किफायती आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बाखली शैली के घरों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जो उन्हें पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ बनाता है।

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