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नैनीताल

नैनीताल दुष्कर्म मामले में विहिप नेता पर मुकदमा

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नैनीताल में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रांत सह मंत्री रनदीप पोखरिया के खिलाफ अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।

घटना का विवरणः
30 अप्रैल को, नैनीताल में 73 वर्षीय उस्मान ने 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना से शहर में आक्रोश फैल गया।
6 मई को विहिप ने इस घटना के खिलाफ रैली निकाली।
आरोपी के बेटे मोहम्मद रिजवान ने अपने स्थानांतरण और सोशल मीडिया टिप्पणियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद एसआई दीपक कार्की ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की।
आरोप और कानूनी कार्रवाई:
पुलिस के अनुसार, रनदीप पोखरिया ने 1 और 5 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिजवान के स्थानांतरण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
कोतवाल हेम चंद्र पंत ने बताया कि प्रारंभिक जांच और शिकायतों के आधार पर विहिप के प्रांत सह मंत्री पोखरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) (ए) और 353 (1) (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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