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नैनीताल

ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, नैनीताल पुलिस को माप यंत्र देने के निर्देश

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नैनीताल। नैनीताल में ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शहरी विकास सचिव और गृह सचिव को पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

कोर्ट ने गृह सचिव को विशेष रूप से निर्देश दिया है कि पुलिस को ध्वनि मापने वाले यंत्र (साउंड मीटर) जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

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यह जनहित याचिका अधिवक्ता अतरी अधिकारी द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया है कि नैनीताल शहर में विवाह समारोहों, थर्टी फर्स्ट पार्टी और पर्यटन सीजन के दौरान होटलों, होम स्टे और रिजॉर्ट्स में बिना किसी अनुमति के तेज आवाज में स्पीकर बजाए जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या पुलिस से इन आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली जाती।

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याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि जब लोग शिकायत करते हैं तो पुलिस के पास ध्वनि मापने का कोई उपकरण नहीं होता, जिससे कार्रवाई नहीं हो पाती। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य प्रशासन से जवाब मांगा है।

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