नई दिल्ली
बजट 2026: इनकम टैक्स में 11 बड़े बदलाव, मध्यम वर्ग को मिली ये बड़ी राहत!
बजट 2026 में संजय पांडे और महेंद्र बिष्ट (टैक्स बार एसोसिएशन) के अनुसार आयकर नियमों में 11 बड़े बदलाव हुए हैं। TCS कटौती और ITR डेडलाइन पर पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
हल्द्वानी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए Union Budget 2026 पर टैक्स बार एसोसिएशन के संजय पांडे और महेंद्र बिष्ट ने महत्वपूर्ण विश्लेषण साझा किया है। इस बार के बजट में करदाताओं के लिए अनुपालन (Compliance) को आसान बनाने और टैक्स दरों में कुछ रणनीतिक कटौती पर जोर दिया गया है। एसोसिएशन के अनुसार, सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियमों को युक्तिसंगत बनाया है।
बजट 2026 की सबसे बड़ी राहत विदेश जाने वाले छात्रों और पर्यटकों के लिए है। विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा-चिकित्सा के लिए विदेश भेजी जाने वाली राशि पर TCS (Tax Collected at Source) की दर को घटाकर अब केवल 2% कर दिया गया है। इसके अलावा, मोटर वाहन दुर्घटना में मिलने वाले मुआवजे को अब पूरी तरह आयकर से मुक्त रखा गया है, जो पीड़ितों के लिए एक मानवीय कदम है।
प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) और संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके साथ ही, व्यापारिक संस्थानों और ट्रस्टों के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। धारा 194C के तहत अब ‘मैनपावर सप्लाई’ को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है, जिससे टीडीएस (TDS) काटने की प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए खुशखबरी है कि अब शेयरों से होने वाली आय पर भी Form 15G/15H की सुविधा लागू होगी, जिससे कम आय वाले लोगों का बेवजह टैक्स नहीं कटेगा। साथ ही, विदेशी संपत्ति के खुलासे के लिए 6 महीने की एक विशेष योजना लाई गई है, जिसमें ₹1 करोड़ और ₹5 करोड़ तक की सीमाएं तय की गई हैं। पेनल्टी प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है और गलत रिपोर्टिंग पर इम्युनिटी (छूट) का प्रावधान शामिल किया गया है।
