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उत्तराखण्ड

नगर पालिका नियमों के तहत बनाये डिस्पोजल : उच्च न्यायालय

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कमल जगाती

नैनीताल- उच्च न्यायालय ने नगर पालिका बाराहाट उत्तरकाशी में नगर पालिका व जिला प्रशासन के सहयोग से चल रहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत डिस्पोजल फैसिलिटी बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने जनहीत याचिका को निस्तारित करते हुए नगर पालिका को आदेश दिये है कि डिस्पोजल फैसिलिटी को नियमों के तहत बनाये और यहाँ पर डम्पिंग जोन नहीं बनाया जाय। मामले के अनुसार उत्तरकाशी निवासी दिनेश चंद्र उनियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिका ने बाराहाट में डम्पिंग जोन बनाया ज रहा है। जिससे स्कूल, नदी, मंदिर व अन्य आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इसको बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसपर रोक लगाई जाय। सुनवाई के दौरान नगर पालिका की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर डम्पिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है। कूड़ा निस्तारण के लिए डिस्पोजल फैसिलिटी बनाई जा रही है, जो कूड़ा निस्तारण नियमावली 2016 के नियमो के तहत है।

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