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नैनीताल

चारधाम मार्गों में सड़क निर्माण का मलबा और बोल्डर नदियों में डालने पर सरकार को नोटिस

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हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब
(कमल जगाती)
नैनीताल।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम मार्गों में सड़क निर्माण का मलुवा और बोल्डर सहित अन्य वेस्टेज को नदियों में डाले जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की खंडपीठ ने 2 अगस्त की तिथि नियत तय है।
आपकों बता दे कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों में निर्माण के दौरान ब्लास्टिंग और कटिंग का मलुवा नदियों में डाला जा रहा है, जिससे नदियों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होने के साथ ही पानी भी दूषित हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है यात्रा के दौरान कई बार यात्रा को रोककर पहाड़ी में सड़क कटिंग व ब्लास्टिंग की जाती है जो पूर्णतः असुरक्षित है।

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