Report by : CWN Desk
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उत्तराखंड में ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को झटका, अब नहीं मिलेगी राज्य की 51 हजार की सब्सिडी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के अंतर्गत घरेलू छतों पर सोलर प्लांट लगाने वालों को दी जाने वाली राज्य की 51 हजार रुपये की सब्सिडी बंद कर दी है। अब उपभोक्ताओं को केवल केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली अधिकतम 85,800 रुपये की सब्सिडी पर ही निर्भर रहना होगा। इस निर्णय से सोलर प्लांट लगाने की इच्छुक जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक एक किलोवाट के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार 33 हजार और राज्य सरकार 34 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही थी। दो किलोवाट पर केंद्र से 66 हजार और राज्य से 34 हजार, जबकि तीन किलोवाट और उससे अधिक की क्षमता के प्लांट पर केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब 31 मार्च 2025 के बाद किए गए आवेदनों के लिए राज्य की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

इस बदलाव के बाद एक उपभोक्ता को यदि तीन किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है तो उसे लगभग 1,29,200 रुपये की राशि अपनी जेब से खर्च करनी होगी। जबकि पहले यह खर्च 78,200 रुपये ही आता था। यानी अब उपभोक्ताओं को तीन किलोवाट के सोलर प्लांट पर सीधे 51 हजार रुपये तक की अतिरिक्त राशि वहन करनी होगी।

राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के सुझाव के बाद लिया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र की योजनाओं में राज्य स्तर की सब्सिडी को अब अन्य योजनाओं पर खर्च किया जाए। इसके तहत उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) को निर्देशित किया गया है कि अब पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को साफ तौर पर जानकारी दी जाए कि उन्हें राज्य की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च तक जो आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें पुरानी व्यवस्था के अनुसार राज्य सब्सिडी का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके बाद किए गए नए आवेदनों पर केवल केंद्र की सब्सिडी लागू होगी।

इस फैसले से सोलर एनर्जी अपनाने की दिशा में उत्साहित उपभोक्ताओं को जरूर निराशा होगी, क्योंकि अब उन्हें सोलर प्लांट लगाने में ज्यादा निवेश करना पड़ेगा।

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